पोलैंड में पढ़ाई के लिए निवास
EU के बाहर के छात्र आमतौर पर वीज़ा पर आते हैं और फिर निवास कार्ड के लिए आवेदन करते हैं। हम पढ़ाई के दौरान और बाद में निवास के नियम समझाते हैं।
विदेशियों पर अधिनियम के अनु. 144 की शर्तें पूरी करने वाला विदेशी, जो पोलैंड में ऐसे विश्वविद्यालय में पढ़ाई शुरू करता है या जारी रखता है जो विदेशी छात्रों को स्वीकार करने के लिए मान्यता प्राप्त है (या मान्यता की आवश्यकता नहीं रखता), अस्थायी निवास अनुमति पाता है। पहले वर्ष की पहली अनुमति 15 महीने के लिए दी जाती है (अनु. 145 उप-अनु. 1)।
इस खंड में हम दस्तावेज़ और वित्तीय साधन, छात्र का काम, विश्वविद्यालय बदलना, छात्र सूची से हटाया जाना और पढ़ाई के बाद निवास का वर्णन करते हैं।
शुरुआत के लिए आमतौर पर आपको छात्र वीज़ा चाहिए - देखें छात्र वीज़ा।
दस्तावेज़ और साधन
पढ़ाई के लिए निवास अनुमति की शर्तें: विश्वविद्यालय में प्रवेश, पढ़ाई का शुल्क, बीमा और सामाजिक सहायता मानदंड से अधिक वित्तीय साधन।
छात्र का काम
कब विदेश से आया छात्र पोलैंड में बिना काम की अनुमति के काम कर सकता है: पूर्णकालिक पढ़ाई, छात्र निवास कार्ड, इंटर्नशिप। छात्र का बीमा।
विश्वविद्यालय बदलना
पढ़ाई के लिए निवास अनुमति किसी विशेष विश्वविद्यालय के लिए है: सूची से हटाना, वोइवोड को सूचना, अनुमति रद्द होना और नया आवेदन।
पढ़ाई के बाद
पोलिश विश्वविद्यालय के स्नातक के लिए निवास अनुमति: नौकरी खोजने या कंपनी खोलने के लिए 9 महीने, शर्तें, बिना अनुमति काम और बीमा।
सूची से हटाना
विदेशी छात्र का सूची से हटाया जाना: विश्वविद्यालय वोइवोड को सूचित करता है, अनुमति रद्द होना, काम, बीमा और संभावित नए निवास आधार।
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ul. Warszawska 85 lok. 1
26-617 Radom, पोलैंड
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