स्थायी निवास की अनुमति
स्थायी निवास पोलैंड में अनिश्चित काल तक रहने का अधिकार देता है। हम बताते हैं कि यह किसे मिलता है और इसे कैसे प्राप्त करें।
स्थायी निवास की अनुमति अनिश्चित काल के लिए दी जाती है (विदेशियों पर कानून, अनुच्छेद 195 पैरा 1)। केवल निवास कार्ड की वैधता होती है - जारी होने से 10 वर्ष तक (अनुच्छेद 243)। स्थायी निवास के साथ आप कार्य अनुमति के बिना काम कर सकते हैं।
स्थायी निवास केवल पोलैंड में रहने की अवधि के आधार पर नहीं मिलता। कानून कुछ सीमित आधार गिनाता है, जैसे:
- पोलिश नागरिक से विवाह - पोलिश नागरिक के जीवनसाथी के लिए स्थायी निवास,
- पोलिश मूल - स्थायी निवास और पोलिश मूल,
- वैध पोलिश कार्ड - पोलिश कार्ड (Karta Polaka) के आधार पर स्थायी निवास,
- पोलिश नागरिक या स्थायी निवास वाले विदेशी या EU दीर्घकालिक निवासी का बच्चा,
- पोलिश अर्थव्यवस्था के लिए वांछित पेशे में 4 वर्ष का निवास और कार्य, तथा अंतरराष्ट्रीय संरक्षण।
यदि आप पोलैंड में 5 वर्ष से वैध रूप से रह रहे हैं, तो स्थायी निवास या EU दीर्घकालिक निवासी देखें। आवेदन MOS में जमा करें, राजकोषीय शुल्क 640 PLN है।
पोलिश नागरिक का जीवनसाथी
पोलिश नागरिक के पति या पत्नी के लिए स्थायी निवास: 3 वर्ष का विवाह और विवाह के आधार पर 2 वर्ष बिना रुकावट अस्थायी निवास। रुकावटें, MOS में आवेदन, तलाक।
पोलिश मूल
पोलिश मूल के व्यक्ति के लिए स्थायी निवास: कानून किसे पोलिश मूल का मानता है, कौन से दस्तावेज़ यह साबित करते हैं और आवेदन कैसे करें।
स्थायी निवास या निवासी
स्थायी निवास और EU दीर्घकालिक निवासी: कौन आवेदन कर सकता है, कार्ड की वैधता, यात्राएँ, पोलिश भाषा और EU दीर्घकालिक निवासी के बाद स्थायी निवास का आवेदन क्यों नहीं।
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