आवेदन जमा करने से पहले
- बहुत देर से शुरू करना। आवेदन आप कानूनी प्रवास के अंतिम दिन तक जमा करते हैं। उसे भेजने के लिए आपको MOS खाता, हस्ताक्षर, फ़ोटो, स्कैन और - काम के मामले में - नियोक्ता का संलग्नक चाहिए। कुछ दस्तावेज़ पाने में हफ़्ते लग सकते हैं, जैसे जब उन्हें मूल देश में बनवाना पड़े।
- प्रवास का गलत उद्देश्य। आवेदन में चुना गया उद्देश्य अनुमति का प्रकार तय करता है, और कार्यालय उसे आपके लिए नहीं बदलेगा। जाँचें कि आप ठीक उसी अनुमति की शर्तें पूरी करते हैं या नहीं।
- असत्य या छिपाई गई जानकारी। आवेदन में डेटा के सही होने की घोषणा होती है, जो आपराधिक दायित्व की चेतावनी के अंतर्गत दी जाती है। गलत डेटा का परिणाम अस्वीकृति या अनुमति वापस लिए जाने के रूप में हो सकता है।
- छोड़ा गया आपराधिक रिकॉर्ड। वे दोषसिद्धियाँ बताएँ जो मिटाई नहीं गई हैं - सशर्त निलंबित सज़ा वाली और आदेश द्वारा दी गई दोषसिद्धियाँ भी - और चल रही कार्यवाहियाँ, जैसे न स्वीकार किए गए जुर्माने के मामले में। जुर्माना भरने का अर्थ यह नहीं कि आप दोषी ठहराए नहीं गए।
- काल्पनिक पता। वह जगह बताएँ जहाँ आप सचमुच रहते हैं, केवल पत्राचार का पता नहीं।
- खराब फ़ोटो या अस्पष्ट स्कैन। आवश्यकताएँ हम मार्गदर्शिका फ़ोटो और संलग्नक में बताते हैं।
- mail.ru डोमेन में ई-मेल पता। MOS पोर्टल चेतावनी देता है कि MOS के संदेश mail.ru पतों पर नहीं पहुँचाए जाते।
- किसी और द्वारा भरा या हस्ताक्षरित आवेदन। वयस्क विदेशी नागरिक के आवेदन पर वह स्वयं हस्ताक्षर करता है। देखें: हस्ताक्षर और प्रतिनिधि।
जब आवेदन में गलती हो जाए
भेजने से पहले आप आवेदन पर लौटकर उसे बदल सकते हैं। MOS पोर्टल के निर्देशों के अनुसार, भेजने के बाद आवेदन उसके प्रिंट पर हाथ से सुधारा जाता है: हर बदलाव पर आप हाथ से हस्ताक्षर करते हैं और तारीख डालते हैं। ऐसा सुधार आप कार्यालय में व्यक्तिगत उपस्थिति पर या वोइवोड के बुलावे के अनुसार - डाक से या प्राप्ति-कार्यालय में - जमा करते हैं।
आवेदन जमा करने के बाद
- फ़िंगरप्रिंट के बुलावे पर न आना - वोइवोड कार्यवाही समाप्त कर देता है। देखें: फ़िंगरप्रिंट।
- बुलावों पर कोई प्रतिक्रिया न देना। औपचारिक कमियाँ दूर करने के लिए आपके पास कम से कम 7 दिन हैं - अन्यथा आवेदन बिना विचार किए छोड़ दिया जाता है (प्रशासनिक प्रक्रिया संहिता का अनु. 64 § 2)। दस्तावेज़ देने के लिए - कम से कम 14 दिन (विदेशी नागरिकों पर अधिनियम का अनु. 106f)। यदि बुलावा अस्पष्ट है, तो कार्यालय से स्पष्टीकरण माँगें।
- पते में बदलाव की सूचना न देना। कार्यवाही के दौरान आपको पते के हर बदलाव की सूचना कार्यालय को देनी होती है। अन्यथा पुराने पते पर भेजा गया पत्र पहुँचा हुआ माना जाता है (प्रशासनिक प्रक्रिया संहिता का अनु. 41)।
- बिना अधिकार के काम करना। आवेदन जमा करने से हमेशा काम करने का अधिकार नहीं मिलता। काम शुरू करने से पहले अपनी स्थिति जाँचें - अवैध काम पर जुर्माना और लौटने का आदेश हो सकता है।