EU दीर्घकालिक निवासी
पोलैंड में 5 वर्ष के वैध निवास के बाद आप अनिश्चितकालीन EU दीर्घकालिक निवासी की अनुमति के लिए आवेदन कर सकते हैं। जाँचें कि आप शर्तें पूरी करते हैं या नहीं।
EU दीर्घकालिक निवासी की अनुमति अनिश्चित काल के लिए दी जाती है (विदेशियों पर कानून, अनुच्छेद 211 पैरा 1)। निवास कार्ड 5 वर्ष वैध रहता है, और आप उसे अगले कार्ड से बदलते हैं (अनुच्छेद 243)। आपको एक साथ ये शर्तें पूरी करनी होंगी:
- आवेदन से ठीक पहले पोलैंड में कम से कम 5 वर्ष वैध और बिना रुकावट निवास - 5 वर्ष कैसे गिनें,
- स्थिर और नियमित आय तथा स्वास्थ्य बीमा - आय और बीमा,
- पुष्ट पोलिश भाषा ज्ञान - पोलिश भाषा B1।
आवेदन MOS में जमा करें, राजकोषीय शुल्क 640 PLN है, और वोइवोड के पास निर्णय के लिए 6 महीने हैं। यदि आपके पास स्थायी निवास का आधार भी है, तो पहले स्थायी निवास या EU दीर्घकालिक निवासी पढ़ें।
5 वर्ष कैसे गिनें
कौन-सी अवधियाँ EU दीर्घकालिक निवासी के 5 वर्ष में पूरी, आधी या बिल्कुल नहीं गिनी जातीं। अध्ययन, यात्राएँ, रुकावटें और कब आवेदन नहीं कर सकते।
पोलिश भाषा B1
EU दीर्घकालिक निवासी की अनुमति के लिए पोलिश भाषा कैसे साबित करें: B1 प्रमाणपत्र, ECL, TELC, विश्वविद्यालय का प्रमाण, स्कूल सर्टिफिकेट, डिप्लोमा।
आय और बीमा
EU दीर्घकालिक निवासी की अनुमति के लिए कितनी आय चाहिए: आवेदन से पहले 3 वर्ष तक सामाजिक सहायता के मानदंड से अधिक आय। स्वास्थ्य बीमा।
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