रोज़गार की वैधता की जाँच कौन करता है

  • राष्ट्रीय श्रम निरीक्षणालय (PIP) रोज़गार, अन्य कमाई वाले काम और विदेशी नागरिकों द्वारा काम करने की वैधता की जाँच करता है (राष्ट्रीय श्रम निरीक्षणालय पर अधिनियम का अनु. 10 उप-अनु. 1 बिंदु 3 और 4)। जाँच के अधीन नियोक्ता हैं, और 8 जुलाई 2026 से वे उद्यमी और अन्य संस्थाएँ भी जिनके लिए आधार से स्वतंत्र काम किया जा रहा है या पिछले वर्ष में किया गया था (अनु. 13 बिंदु 1)।
  • सीमा रक्षक बल (SG) विदेशी नागरिकों द्वारा काम करने और उन्हें काम सौंपने की वैधता की जाँच करता है (सीमा रक्षक बल पर अधिनियम का अनु. 1 उप-अनु. 2 बिंदु 13a और अनु. 10d उप-अनु. 1)।

आपके दायित्वों की पुष्टि करने वाले दस्तावेज़ अन्य के साथ स्टारोस्ट (ज़िला प्रमुख), वोइवोड, ZUS, राष्ट्रीय कर प्रशासन और पुलिस भी माँग सकते हैं। दस्तावेज़ पोलिश में या अनुवादित होने चाहिए (विदेशी नागरिकों को काम सौंपने की अनुमत शर्तों पर अधिनियम का अनु. 17 उप-अनु. 1 बिंदु 9, आगे: काम सौंपने का अधिनियम)।

PIP का निरीक्षण

निरीक्षक बिना पूर्व सूचना के और दिन-रात किसी भी समय आ सकता है। वह अपना पहचान-पत्र दिखाता है, और उद्यमी के यहाँ प्राधिकार-पत्र भी (अनु. 24 उप-अनु. 1-3)। निरीक्षण में उसे, अन्य के साथ, अधिकार है:

  • कंपनी के परिसर में बेरोक-टोक प्रवेश का (अनु. 23 उप-अनु. 1 बिंदु 1),
  • कंपनी से और उसके लिए काम करने वाले व्यक्तियों से जानकारी माँगने का (बिंदु 3),
  • कर्मचारियों की फ़ाइलें और काम से जुड़े दस्तावेज़, कागज़ी या इलेक्ट्रॉनिक रूप में, माँगने का (बिंदु 5),
  • काम करने वाले व्यक्तियों की पहचान जाँचने और रोज़गार की वैधता पर घोषणाएँ माँगने का (बिंदु 9)।

आपको माँगे गए दस्तावेज़ तुरंत प्रस्तुत करने होंगे (अनु. 27)। विदेशी नागरिकों से जुड़े नियमों के उल्लंघन की सूचना निरीक्षक पुलिस या सीमा रक्षक बल को देता है (अनु. 37 उप-अनु. 2 बिंदु 3)।

सीमा रक्षक बल का निरीक्षण

अधिकारी निरीक्षण शुरू करने से पहले प्राधिकार-पत्र दिखाता है। जब तुरंत कार्रवाई ज़रूरी हो, तो वह पहचान-पत्र के आधार पर निरीक्षण करता है और प्राधिकार-पत्र अधिकतम 7 दिनों में सौंपता है (अनु. 10d उप-अनु. 2 और 4)। निरीक्षण मुख्यालय और कार्यस्थलों पर होता है (उप-अनु. 6)। निरीक्षित व्यक्ति निरीक्षण को संभव बनाता है, स्पष्टीकरण देता है, तय समय-सीमा में दस्तावेज़ देता है और उनकी प्रतिलिपि बनाने देता है (उप-अनु. 8-9)। निरीक्षण के बाद जाँचे गए दस्तावेज़ों, उनके नंबरों और वैधता की समय-सीमाओं के विवरण वाला कार्यवृत्त या कार्यालयीन टिप्पणी बनती है (उप-अनु. 14-15)। कार्यवृत्त पर आपत्तियाँ आप उसे प्रस्तुत किए जाने के 7 दिनों के भीतर लिखित रूप में देते हैं (उप-अनु. 17)। उल्लंघन के संदेह पर SG, अन्य के साथ, ZUS, PIP, राष्ट्रीय कर प्रशासन, पुलिस या अभियोजन कार्यालय को सूचित करता है (उप-अनु. 23)।

फ़ाइल में क्या रखना उचित है

  • निवास के दस्तावेज़ों की प्रतियाँ (अनु. 4 उप-अनु. 4) - देखें वैधता की जाँच कैसे करें,
  • कार्य की अनुमति, दर्ज की गई घोषणा या निवास और कार्य की अनुमति का निर्णय,
  • लिखित अनुबंध और उसका विदेशी नागरिक के लिए समझने योग्य संस्करण या अनुवाद (अनु. 5 उप-अनु. 2 और 3) - देखें विदेशी नागरिक की भाषा में अनुबंध,
  • प्राधिकरण को अनुबंध देने की पुष्टि, वे दस्तावेज़ जो दिखाएँ कि वेतन न्यूनतम वेतन से कम नहीं है, और सामाजिक बीमा में पंजीकरण (अनु. 17 उप-अनु. 1 बिंदु 2 और 3, अनु. 85 बिंदु 2)।

निरीक्षण में बाधा डालने के परिणाम आगे तक रहते हैं। कार्य की अनुमति देने से इनकार किया जाता है, यदि निरीक्षण करने वाली संस्थाएँ बताएँ कि आवेदन से पहले 24 महीनों में आपने निरीक्षण को विफल किया या उसमें बाधा डाली (काम सौंपने के अधिनियम का अनु. 13 उप-अनु. 1 बिंदु 11)। देखें: जुर्माने।